उत्तर प्रदेश पेंशन योजना 2026: पात्रता, पेंशन राशि, दस्तावेज और ऑनलाइन आवेदन

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MohsinXPublished: 22 Sept 2026
उत्तर प्रदेश पेंशन योजना 2026: पात्रता, पेंशन राशि, दस्तावेज और ऑनलाइन आवेदन
उत्तर प्रदेश पेंशन योजना 2026: पात्रता, पेंशन राशि, दस्तावेज और ऑनलाइन आवेदन • IndJobAlert Updates

उत्तर प्रदेश पेंशन योजना 2026 राज्य सरकार की सामाजिक सुरक्षा व्यवस्था का महत्वपूर्ण हिस्सा है। इसके अंतर्गत प्रदेश के पात्र वृद्ध नागरिकों, निराश्रित एवं विधवा महिलाओं, दिव्यांगजनों तथा कुष्ठ रोग से प्रभावित दिव्यांग व्यक्तियों को आर्थिक सहायता के रूप में मासिक पेंशन दी जाती है।

इस योजना का उद्देश्य ऐसे लोगों को नियमित आर्थिक सहायता उपलब्ध कराना है, जिन्हें अपनी दैनिक आवश्यकताओं को पूरा करने में आर्थिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। पेंशन के लिए आवेदन एकीकृत सामाजिक पेंशन पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन किया जा सकता है।

उत्तर प्रदेश पेंशन योजना में कितनी राशि मिलती है?

योजना के अंतर्गत पेंशन की राशि लाभार्थी की श्रेणी के अनुसार अलग-अलग निर्धारित है।

लाभार्थी की श्रेणी मासिक पेंशन
वृद्धावस्था पेंशन ₹500
निराश्रित/विधवा महिला पेंशन ₹1,000
दिव्यांग पेंशन ₹1,000
कुष्ठावस्था पेंशन ₹3,000

पात्र लाभार्थी को निर्धारित शर्तें पूरी करने के बाद पेंशन राशि उपलब्ध कराई जाती है।

उत्तर प्रदेश पेंशन योजना के अंतर्गत कौन-कौन सी पेंशन आती हैं?

उत्तर प्रदेश की सामाजिक पेंशन व्यवस्था के अंतर्गत मुख्य रूप से चार योजनाएं शामिल हैं:

  1. वृद्धावस्था पेंशन योजना
  2. निराश्रित/विधवा महिला पेंशन योजना
  3. दिव्यांग पेंशन योजना
  4. कुष्ठावस्था पेंशन योजना

इन योजनाओं में पात्रता और आवश्यक दस्तावेज लाभार्थी की श्रेणी के अनुसार अलग हो सकते हैं।

उत्तर प्रदेश वृद्धावस्था पेंशन योजना

वृद्धावस्था पेंशन उन वरिष्ठ नागरिकों के लिए है जो निर्धारित आयु और आर्थिक पात्रता की शर्तों को पूरा करते हैं।

पात्रता

  • आवेदक उत्तर प्रदेश का स्थायी निवासी होना चाहिए।
  • उसकी आयु कम से कम 60 वर्ष होनी चाहिए।
  • आवेदक आर्थिक रूप से निर्धारित पात्रता सीमा के अंतर्गत होना चाहिए।
  • सरकारी सेवा से पेंशन प्राप्त करने वाला व्यक्ति इस योजना के लिए पात्र नहीं होगा।
  • आवेदक किसी अन्य पेंशन योजना का लाभ नहीं ले रहा होना चाहिए।
  • ग्रामीण क्षेत्र के लिए वार्षिक आय सीमा ₹46,080 और शहरी क्षेत्र के लिए ₹56,460 तक बताई गई है।

निराश्रित एवं विधवा महिला पेंशन योजना

यह योजना ऐसी महिलाओं को आर्थिक सहायता देने के लिए है जो पति की मृत्यु के बाद आर्थिक रूप से असहाय हैं और निर्धारित सरकारी मानकों को पूरा करती हैं।

पात्रता

  • महिला उत्तर प्रदेश की स्थायी निवासी होनी चाहिए।
  • उसके पति की मृत्यु हो चुकी हो।
  • महिला की आयु कम से कम 18 वर्ष होनी चाहिए।
  • परिवार की कुल वार्षिक आय निर्धारित सीमा के भीतर होनी चाहिए।
  • महिला केंद्र या राज्य सरकार की किसी अन्य पेंशन का लाभ नहीं ले रही हो।
  • निर्धारित नियमों के अनुसार महिला आर्थिक रूप से जरूरतमंद हो।
  • महिला ने पुनर्विवाह न किया हो।
  • यदि बच्चे हैं तो वे नाबालिग हों अथवा वयस्क होने पर उनका स्वयं भरण-पोषण करने में असमर्थ होना योजना की पात्रता में प्रासंगिक हो सकता है।
  • किसी अन्य सरकारी विभाग से ऐसी पेंशन या सहायता प्राप्त नहीं होनी चाहिए जो इस योजना के साथ प्रतिबंधित हो।

दिव्यांग पेंशन योजना

दिव्यांग नागरिकों को आर्थिक सहायता देने के लिए राज्य सरकार द्वारा दिव्यांग पेंशन योजना संचालित की जाती है।

पात्रता

  • आवेदक उत्तर प्रदेश का स्थायी निवासी होना चाहिए।
  • आयु 18 वर्ष या उससे अधिक होनी चाहिए।
  • कम से कम 40 प्रतिशत दिव्यांगता निर्धारित प्रमाण-पत्र के अनुसार होनी चाहिए।
  • आवेदक निर्धारित आर्थिक पात्रता को पूरा करता हो।
  • ग्रामीण क्षेत्र में वार्षिक आय सीमा ₹46,080 तथा शहरी क्षेत्र में ₹56,460 तक बताई गई है।
  • आवेदक किसी अन्य ऐसी पेंशन योजना का लाभ न ले रहा हो जो इसके साथ अनुमन्य नहीं है।

कुष्ठावस्था पेंशन योजना

कुष्ठ रोग के कारण दिव्यांगता से प्रभावित व्यक्तियों के लिए अलग पेंशन व्यवस्था उपलब्ध है। इस श्रेणी में दिव्यांगता प्रतिशत के संबंध में सामान्य दिव्यांग पेंशन से अलग नियम लागू हो सकते हैं।

पात्रता

  • आवेदक उत्तर प्रदेश का स्थायी निवासी होना चाहिए।
  • कुष्ठ रोग के कारण दिव्यांगता प्रभावित व्यक्ति इस योजना के लिए पात्र हो सकता है।
  • इस श्रेणी में निर्धारित नियमों के अनुसार आयु की सामान्य न्यूनतम सीमा लागू नहीं होती।
  • आवेदक को निर्धारित आर्थिक पात्रता पूरी करनी होगी।
  • किसी अन्य ऐसी पेंशन का लाभ नहीं मिल रहा होना चाहिए जो इस योजना के साथ अनुमन्य नहीं है।
  • कुष्ठ रोग और पात्रता से संबंधित आवश्यक प्रमाण उपलब्ध होना चाहिए।

उत्तर प्रदेश पेंशन योजना के लिए जरूरी दस्तावेज

आवेदन करते समय दस्तावेजों की आवश्यकता पेंशन की श्रेणी के अनुसार अलग हो सकती है। सामान्य रूप से निम्न दस्तावेज मांगे जा सकते हैं।

वृद्धावस्था पेंशन

  • आधार कार्ड
  • पहचान पत्र
  • निवास प्रमाण
  • आयु प्रमाण
  • आय प्रमाण पत्र
  • राशन कार्ड
  • बैंक खाते की जानकारी

विधवा/निराश्रित महिला पेंशन

  • आधार कार्ड
  • आयु प्रमाण पत्र
  • आय प्रमाण पत्र
  • पति का मृत्यु प्रमाण पत्र
  • बैंक खाते की प्रति
  • IFSC कोड
  • मोबाइल नंबर

दिव्यांग पेंशन

  • आधार कार्ड
  • पहचान पत्र
  • निवास प्रमाण पत्र
  • आय प्रमाण पत्र
  • आयु प्रमाण पत्र
  • दिव्यांगता प्रमाण पत्र
  • बैंक पासबुक/खाते का विवरण

कुष्ठावस्था पेंशन

  • आधार कार्ड
  • राशन कार्ड
  • आय प्रमाण पत्र
  • बैंक खाते का विवरण
  • जन्म/आयु प्रमाण
  • कुष्ठ रोग संबंधी प्रमाण पत्र
  • निर्धारित आर्थिक पात्रता से संबंधित प्रमाण

ध्यान दें: दस्तावेजों की सूची और पात्रता संबंधी नियम समय-समय पर विभागीय निर्देशों के अनुसार बदल सकते हैं। आवेदन करने से पहले आधिकारिक पोर्टल पर उपलब्ध वर्तमान निर्देश देखना उचित है।

उत्तर प्रदेश पेंशन योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन कैसे करें?

पेंशन के लिए आवेदन ऑनलाइन किया जा सकता है। लाभार्थी स्वयं आवेदन कर सकता है या किसी कॉमन सर्विस सेंटर (CSC) अथवा इंटरनेट सुविधा वाले केंद्र की सहायता ले सकता है।

आवेदन की प्रक्रिया

स्टेप 1: सबसे पहले उत्तर प्रदेश के एकीकृत सामाजिक पेंशन पोर्टल पर जाएं।

स्टेप 2: अपनी पेंशन श्रेणी का चयन करके ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया शुरू करें।

स्टेप 3: आवेदन फॉर्म में व्यक्तिगत जानकारी दर्ज करें। इसमें सामान्यतः निम्न जानकारी मांगी जाती है:

  • जनपद
  • आवेदक का नाम
  • पिता/पति का नाम
  • पूरा पता
  • ग्रामीण या शहरी क्षेत्र
  • श्रेणी
  • तहसील
  • जन्म तिथि
  • मोबाइल नंबर

स्टेप 4: इसके बाद बैंक खाते से जुड़ी जानकारी भरें, जैसे:

  • बैंक का नाम
  • शाखा
  • खाता संख्या
  • IFSC कोड

स्टेप 5: निर्धारित आय प्रमाण पत्र से संबंधित जानकारी दर्ज करें।

स्टेप 6: मांगे गए दस्तावेजों की स्कैन कॉपी/फाइल पोर्टल पर अपलोड करें।

स्टेप 7: आवेदन फॉर्म में दर्ज जानकारी को ध्यान से जांचने के बाद उसे सबमिट करें।

आवेदन जमा होने के बाद उसकी स्थिति संबंधित पोर्टल के माध्यम से देखी जा सकती है। आवेदन स्वीकृत या अस्वीकृत होने तथा पेंशन भुगतान से संबंधित जानकारी मोबाइल पर SMS के माध्यम से भी प्राप्त हो सकती है।

पेंशन आवेदन की स्थिति कैसे देखें?

आवेदन जमा करने के बाद लाभार्थी अपने आवेदन की स्थिति ऑनलाइन जांच सकता है। इसके लिए सामाजिक पेंशन पोर्टल पर उपलब्ध आवेदन/पेंशन स्थिति से संबंधित विकल्प का इस्तेमाल किया जा सकता है।

आवेदन की स्थिति जांचते समय आवेदन संख्या या पोर्टल द्वारा मांगी गई अन्य जानकारी की आवश्यकता पड़ सकती है।

उत्तर प्रदेश पेंशन योजना की आधिकारिक वेबसाइट

उत्तर प्रदेश सामाजिक पेंशन से संबंधित आवेदन और अन्य जानकारी के लिए आधिकारिक पोर्टल:

एकीकृत सामाजिक पेंशन पोर्टल: sspy-up.gov.in

आवेदन करने से पहले पात्रता, दस्तावेज और वर्तमान नियमों की जानकारी आधिकारिक पोर्टल पर जरूर जांचें।

उत्तर प्रदेश पेंशन योजना हेल्पलाइन नंबर

यदि आवेदन या पेंशन से संबंधित कोई समस्या आती है, तो संबंधित विभाग से संपर्क किया जा सकता है।

समाज कल्याण विभाग, उत्तर प्रदेश

हेल्पलाइन: 0522-2209259
ईमेल: [email protected]

महिला एवं बाल विकास विभाग, उत्तर प्रदेश

हेल्पलाइन: 18004190001
ईमेल: [email protected]

दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग, उत्तर प्रदेश

हेल्पलाइन: 0522-2287267
ईमेल: [email protected]

जरूरी बात

उत्तर प्रदेश पेंशन योजना के तहत लाभ पाने के लिए केवल आवेदन करना पर्याप्त नहीं है। आवेदक को संबंधित योजना की पात्रता शर्तों को पूरा करना और मांगे गए प्रमाण-पत्र उपलब्ध कराना जरूरी है। बैंक खाते की जानकारी सही रखना भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि पेंशन भुगतान के लिए बैंक विवरण का इस्तेमाल किया जाता है।

साथ ही, सरकारी योजनाओं की पेंशन राशि, आय सीमा, पात्रता और दस्तावेजों में समय के साथ बदलाव हो सकता है। इसलिए किसी पुराने लेख या सोशल मीडिया पोस्ट पर निर्भर रहने के बजाय आवेदन से पहले आधिकारिक पोर्टल पर नवीनतम जानकारी जरूर जांचें।

संक्षेप में

उत्तर प्रदेश पेंशन योजना राज्य के पात्र वृद्ध, विधवा/निराश्रित महिला, दिव्यांग और कुष्ठ रोग से प्रभावित लाभार्थियों को आर्थिक सहायता उपलब्ध कराने की व्यवस्था है। आवेदन ऑनलाइन सामाजिक पेंशन पोर्टल के माध्यम से किया जा सकता है। पात्रता पूरी करने वाले आवेदक आवश्यक दस्तावेजों के साथ आवेदन जमा कर सकते हैं और बाद में अपने आवेदन की स्थिति भी ऑनलाइन देख सकते हैं।

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